इंदौर भोपाल हाईवे पर मौत का तांडव नृत्य

 


भोपाल. दुर्घटना होने के बाद अथवा दुर्घटना में कुछ लोगों के कालकव लित होने के बाद ही इस देश में मामला संगीन होता है यह आज इंदौर से भोपाल यात्रा करने के दौरान समझ में आया. यात्रा के दौरान आस्टा के आगे जब बॉडी ट्रक को लहराते हुए देखा यही नहीं मेहतबाडा में बीच रोड पर लगे हुए लोहे के डिवाइडर से जब चिंगारी निकलते हुए देखी और उस ट्रक को अन्य ट्रकों को क्रॉस करते हुए रगड़ खाते हुए निकलते देखा तब अंदेशा हुआ कुछ भारी गड़बड़ है और यदि अभी कुछ कदम नहीं उठाए तो यह ट्रक आगे जाकर अवश्य कोई ना कोई भारी दुर्घटना को जन्म देगा किसी न किसी निर्दोष नागरिक की जान भी लेगा. तत्काल 100 नंबर डायल कर पुलिस को अवगत करवाया जिसे सीहोर की मंडी थाना पुलिस ने अपनी अभीरक्षा में लिया और ड्राइवर को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि इसका कुछ नहीं होगा जमानत पर छूट जाएगा इसके साथ ही इसके ऊपर 8 ₹10000 का न्यायालय जुर्माना करेगा. क्या ऐसा कोई कानून या विधि नहीं है जो इस ट्रक ड्राइवर के साथ ही ऐसे ट्रक मालिक के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही प्रस्तुत कर सके जो नजीर का रूप ले? क्या जागरूक नागरिक होने का यही सिला है कि उस ड्राइवर को पहले भारी दुर्घटना करने का मौका दिया जाता उसके बाद कोई कार्यवाही की जाती. इस बात की भी जांच होना चाहिए इस मार्ग पर समानांतर चल रही हाईवे पेट्रोलिंग टीम इस संभावित दुर्घटना को रोकने अथवा रुकवाने में क्यों सक्षम नहीं थी सीहोर प्रशासन के साथ मध्य प्रदेश शासन के परिवहन मंत्री को भी इस बात का उत्तर देना चाहिए ऐसे संगीन मामले में आखिर कड़ी सजा का प्रावधान क्यों नहीं है और शासन प्रशासन क्या इस मामले में संज्ञान लेकर भविष्य में कोई कार्य योजना बनाना पसंद करेगा. मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल इस मामले में संज्ञान लें और आम जनता के हित में इस प्रकरण का परीक्षण करवाकर तत्काल उचित कदम उठाएं।

शिव मोहन सिंह प्रधान संपादक पंच सरपंच समाचार भोपाल मध्य प्रदेश